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<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 जून) को दिल्ली के आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत याचिकाओं पर दोबारा विचार करने के लिए आग्रह करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनीं.</p>
<p style="text-align: justify;">सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईडी और सीबीआई की ओर से तीन जुलाई तक दिल्ली आबकारी नीति मामलों में अंतिम शिकायत, आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में ईडी, सीबीआई द्वारा अंतिम आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिकाओं पर विचार के लिए फिर से आग्रह कर सकते हैं.</p>
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