केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) राहुल शर्मा ने गुरुवार (29 अक्टूबर) को राजधानी लेह और कारगिल जिले में नगर समितियों के चुनावों की घोषणा कर दी है. उन्होंने बताया है कि लेह और कारगिल की नगर समितियों के अंतर्गत आने वाले कुल 38 वार्डों में 21 नवंबर को चुनाव होंगे. दोनों जिलों में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही लेह और कारगिल में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.
मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, दोनों जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और यह 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी, जब तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
लद्दाख में पिछली बार 2018 में हुए थे पंचायत और निकाय चुनाव
लद्दाख में पिछली बार पंचायत और नगर निकाय चुनाव साल 2018 में हुए थे, जब यह तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था. नए चुनावों के लिए अधिसूचना इसलिए जारी की गई है, क्योंकि दोनों नगर समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
अधिसूचना में बताया गया है कि 21 वार्डों वाली लेह नगर समिति और 17 वार्डों वाली कारगिल नगर समिति के लिए मतदाता सूची तैयार करके प्रकाशित कर दी गई है.
कब तक भरा जाएगा नामांकन, क्या है पूरा चुनावी शेड्यूल?
कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 6 नवंबर को की जाएगी. उम्मीदवार 9 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. इसी दिन चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी.
अगर आवश्यक हुआ, तो दोनों नगर समितियों के सभी वार्डों में 21 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. ये चुनाव ‘जम्मू-कश्मीर नगर अधिनियम, 2000’ और ‘जम्मू-कश्मीर नगर समिति (चुनाव) नियम, 2003’ के तहत कराए जा रहे हैं. हाईन्यूज़ !














