हाईकोर्ट ने श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणुगर्ग की रिट अपील की खारिज: काम से रोकने के अंतरिम आदेश के खिलाफ थी अपील, हाईकोर्ट ने काम करने पर लगी रोक रखी जारी

ग्वालियर News:HN? ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने श्योपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रेणु गर्ग को काम करने से रोकने के अंतरिम आदेश के खिलाफ लगी रिट अपील को खारिज कर दिया है।

यह मामला कांग्रेस पार्षद सुमेर सिंह द्वारा रेणु गर्ग के निर्वाचन को चुनौती देने से शुरू हुआ था. हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को रेणु गर्ग को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोक दिया था. यह आदेश सोमवार सुबह 11:06 बजे खुली अदालत में पढ़ा गया और 11:10 बजे से प्रभावी हो गया था.

बिना राजपत्र अधिसूचना के गर्ग काम नहीं कर सकती

कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि बिना राजपत्र अधिसूचना के रेणु गर्ग अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं. इन परिस्थितियों में, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता जताते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया था.

राज्य के वकील को निर्देश दिया गया था कि इस आदेश की जानकारी तुरंत अध्यक्ष, नगर परिषद श्योपुर और सीईओ, नगर परिषद श्योपुर को दी जाए। इसी अंतरिम आदेश के खिलाफ शासन ने रिट अपील दायर की थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

इस फैसले के बाद रेणु गर्ग को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने पर लगी रोक बरकरार रहेगी. जज आनंद पाठक और पुष्पेंन्द्र यादव की पीठ ने राज्य सरकार की रिट अपील को सुनवाई योग्य नहीं माना. कोर्ट ने कहा सिविल रिवीजन के दौरान दिए गए अंतरिम आदेश के खिलाफ रिट अपील स्वीकार्य नहीं है.

ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने श्योपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रेणु गर्ग को काम करने से रोकने के अंतरिम आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद रेणु गर्ग को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने पर लगी रोक बरकरार रहेगी.

न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र यादव की पीठ ने राज्य सरकार की रिट अपील को सुनवाई योग्य नहीं माना. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिविल रिवीजन के दौरान दिए गए अंतरिम आदेश के विरुद्ध रिट अपील स्वीकार्य नहीं है.

यह मामला कांग्रेस पार्षद सुमेर सिंह द्वारा रेणु गर्ग के निर्वाचन को चुनौती देने से शुरू हुआ था. हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को रेणु गर्ग को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोक दिया था. यह आदेश सोमवार सुबह 11:06 बजे खुली अदालत में पढ़ा गया और 11:10 बजे से प्रभावी हो गया था.

कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि बिना राजपत्र अधिसूचना के रेणु गर्ग अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं। इन परिस्थितियों में, कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता जताते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया था.

राज्य के वकील को निर्देश दिया गया था कि इस आदेश की जानकारी तुरंत अध्यक्ष, नगर परिषद श्योपुर और सीईओ, नगर परिषद श्योपुर को दी जाए. इसी अंतरिम आदेश के खिलाफ शासन ने रिट अपील दायर की थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईन्यूज़ !

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