MP News:HN/ ग्वालियर मेले के दौरान वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में मध्य प्रदेश की सरकार ने 50 फीसद छूट देने का एलान किया है. गौरतलब है कि हर साल ग्वालियर में वाहन मेला लगता है. मेले में वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन टैक्स की 50 फीसद छूट दी जाती है. इस बार भी वाहन मेले मेंर छूट का एलान हुआ है. परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वाहन मेले में जीवनकाल मोटर यान कर की दर पर 50 फीसद की छूट प्रदान करेगी. छूट का लाभ लेने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए है.
सचिव मनीष सिंह ने बताया कि गैर परिवहन यान (मोटरसाइकिल, कार, निजी उपयोग में आने वाली ओमनी बस) तथा हल्के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट लागू रहेगी. परिवहन विभाग की ओर से भी गाइडलाइन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुताबिक छूट केवल विक्रित वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर में स्थाई जीवनकाल रजिस्ट्रेशन कराने पर ही प्रदान की जाएगी. इसके अलावा ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यापारियों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही छूट की पात्रता रहेगी.
वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट का एलान
ग्वालियर मेला प्रांगण में भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद वाहन विक्रय करने की अनुमति व्यापारियों को दी जाएगी. ग्वालियर मेले की तर्ज पर उज्जैन में भी मेला लगाया गया था. इन मेलों में वाहन खरीदने वालों का आकर्षण काफी अधिक रहता है. रजिस्ट्रेशन टैक्स कम हो जाने की वजह से वाहन की कीमत पर भी असर पड़ता है. इस वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोग मेला वाहन खरीदने पहुंचते हैं. उज्जैन में पिछले साल लगे मेले में 25,000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई थी. हाईन्यूज़ !