गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. लंच के बाद कोर्ट का आदेश आया. इससे पहले गुरुग्राम पुलिस आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश को कोर्ट लेकर पहुंची थी. पुलिस ने कल्याण बैंसला की दो दिन की रिमांड की मांग की थी. इस मामले की सुनवाई अब 18 सितंबर होगी.
पुलिस का कहना है कि हादसे का क्राइम सीन रीक्रिएट कराया जाएगा. इसके साथ ही पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि घटना के वक्त कार में कौन-कौन लोग मौजूद थे. वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मीडिया ट्रायल की वजह से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है.
बचाव पक्ष ने क्या तर्क दिया?
बचाव पक्ष ने कहा कि BNS की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के लिए मोटिव जरूरी होता है, लेकिन इस घटना में कोई मोटिव नहीं है. यहां तक कि बाइक सवारों के कपड़े और हेलमेट की वजह से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो लड़के थे या लड़कियां. कल्याण बैंसला के वकील ललित बिंदल ने कहा, ‘पुलिस ने अदालत को कहा कि हमें मौके पर जाकर सीन रीक्रिएट करना है और आरोपियों के बारे में पूछताछ करनी है. उस एप्लीकेशन का हमने विरोध किया.”
बचाव पक्ष ने पुलिस हिरासत का किया विरोध
वकील ने कहा कि कोर्ट को उन्होंने बताया कि आरोपी कल 11 बजे से पुलिस के पास हैं और जांच के लिए पूरा समय मिला है. इसमें कोई रिकवरी नहीं बची है. कार बरामद की जा चुकी है. कोई हथियार बरामद नहीं करना है. वकील ने दावा किया कि हत्या का प्रयास पुलिस ने जानबूझकर कर जोड़ा है ताकि इस मामले को गंभीर बनाया जा सके. ये सिर्फ रैश ड्राइविंग का मामला है जो जमानती है. इस बेस पर हमने रिमांड एप्लीकेशन डिसमिस करने की कोर्ट से मांग की.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि रविवार (13 सितंबर) को महिला स्पोर्ट्स बाइक राइडर सिया की बाइक को एक कार सवार ने टक्कर मार दी थी. टक्कर लगने से सिया सड़क पर गिर गईं और उसे कई चोटें आई हैं. ये घटना बाइक में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ है.
महिला का आरोप है कि गोल्फ कोर्स रोड पर कार सवार युवक ने उसे रुकने का इशारा किया था, लेकिन वो नहीं रूकी तो कार सवार ने महिला को टक्कर मार दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कार सवार कल्याण बैसला और नवनीत को गिरफ्तारा कर आज कोर्ट में पेश किया है. हाईन्यूज़ !














